नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट से जमानत दे दी गई है। अदालत में सुनवाई के दौरान सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। पिछले सप्ताह ही अदालत ने सुनवाई के दौरान 17 अप्रैल के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकारी वकील ने यह कहते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया कि अगर सिद्धू को रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों को नष्ट कर देगा जैसा कि उसने पकड़े जाने से पहले दो फोन नष्ट कर दिये थे। दीप सिद्धू को तीस हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत देने के अलावा अदालत ने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि सिद्धू को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करना होगा और साथ में हर 15 दिन में अगर जांच अधिकारी बुलाता है तो उसे वहां पेश भी होना पड़ेगा। यही नहीं इस दौरान दीप सिद्धू किसी गवाह या सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है और ना ही अपना फोन स्विच ऑफ रखना है। बता दें कि सिद्धू को 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में नौ फरवरी को अरेस्ट किया गया था। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला पहुंच गये थे और ऐतिहासिक स्मारक में घुस गये थे तथा उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने आईपीओ के लिए सेबी के साथ ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस किए फाइल वित्त वर्ष -2021 में भारत के आतिथ्य उद्योग का राजस्व 65 प्रतिशत तक हो सकता है कम हेल्थकेयर सुधारों के बावजूद कोविड से बदतर हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था