पीएम मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन-1 लागू किया था. ताकि कोरोना संक्रमण थम सके. लेकिन अब लॉकडाउन-3 का आगाज 4 मई से होने जा रहा है.हालांकि इससे पहले गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.जिनमें कई गतिविधियों को अनुमति दी गई है.इन गतिविधियों की अनुमति तीन तरह से मिलेगी.इन्हें रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है.रेड जोन में देश के 18 फीसद जिले हैं और इसमें 130 जिलों को चिन्हित किया गया है, वहीं ग्रीन जोन में देश के 391 (43 फीसद) जिले आते हैं।लॉकडाउन-1 की अपेक्षा इस बार सरकार ने लोगों को काफी राहत दी है.इसके जरिए र्आिथक गतिविधियों को एक बार फिर पटरी पर लाने का भी मकसद है.वहीं आम लोगों के लिए यह लॉकडाउन कई तरह की राहत लेकर आया है.आइए जानते हैं कि देशभर में कितने जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं। अब मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर मजदूरों ने किया चक्का जाम, कर रहे घर भेजने की मांग आपकी जानकारी के लिए बात दे कि रेड जोन से ओरेंज जोन बनने की प्रक्रिया में 21 दिन काफी अहम होंगे.प्रशासन इस बात को तय करेगा कि बीते 21 दिनों में यदि उक्‍त जिले से कोई मामला नहीं आया है तो उसको रेड जोन से हटाकर ओरेंज जोन में डाल दे.वहीं यदि ओरेंज जोन में इन 21 दिनों के दौरान मामले बढ़ते दिखाई दिए तो इन्‍हें रेड जोन में शामिल किया जाएगा.यही नियम ग्रीन जोन पर भी लागू होगा.ओरेंज से रेड जोन में आने वाले इलाकों में पहले सशर्त दी गई इजाजत को वापस ले लिया जाएगा और उन्‍हें घरों में ही रहना होगा। एमपी में सैनिकों ने हेलिकॉप्टर से फूल बरसा कर कोरोना वॉरियर्स को किया सैल्यूट अगर आपको नही पता तो बता दे कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी.केंद्रीय गृह सचिव प्रीति सूडान ने साफ कर दिया है कि किसी जिले को तभी ग्रीन जोन माना जाएगा जब वहां पिछले 21 दिनों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया हो.उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे चिन्हित किए गए रेड और ऑरेंज जोन जिलों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का परिसीमन करें और उन्हें सूचित करें। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 31 नए केस आए सामने ऑनलाइन लूडो खेलने वाले हो जाएं सावधान ! खानी पड़ सकती है जेल की हवा लॉकडाउन में चोरी छिपे मिलते थे प्रेमी युगल, ग्रामीणों ने देखा तो करा दी शादी