नई दिल्ली : केरल के लव जेहाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल की एक महिला के पिता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया बता दें कि एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने से पहले महिला ने इस्लाम कबूल लिया था. महिला के पिता अशोकन के. एम. के वकील ने याचिका में महिला से बातचीत बंद कमरे में करने की माँग की थी. उल्लेखनीय है कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने स्पष्ट कहा कि वह 27 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी जब बातचीत के लिए महिला को उसके समक्ष पेश किया जायेगा.बता दें कि महिला के पिता अशोकन के. एम. के वकील ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग कर खुली अदालत में सुनवाई के पूर्व के आदेश को नहीं बदला गया तो उद्देश्य निष्फल हो जाएगा. आपको जानकारी दे दें कि शीर्ष अदालत ने 16 अगस्त को कहा था कि इस मामले में अंतिम निर्णय करने से पहले महिला से बंद कमरे में बात की जायेगी. परंतु बाद में इस आदेश में सुधार कर दिया गया. इसलिए इस याचिका में बंद कमरे में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी.अब 27 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई होगी. यह भी देखें शीतकालीन सत्र में ट्रिपल तलाक पर होगा फैसला 10 लाख रूपए जमा करें मर्सिडीज बेंज- सुप्रीम कोर्ट