नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला 2021-22 के लिए अब बंद हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मामले के संबंध में आया है। इसके अलावा, अदालत ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत चौथे पूरक आरोपपत्र पर अपना फैसला स्थगित कर दिया है, जिसमें केजरीवाल को छह आरोपियों में से एक बताया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई 3 सितंबर के लिए निर्धारित की है। संबंधित समाचार विकास में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) की सदस्य और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी ज़मानत दे दी है। 15 मार्च से हिरासत में रहीं कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ज़मानत दी गई है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच के तरीके पर चिंता जताई। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने एजेंसियों से कविता को कथित घोटाले से जोड़ने वाले सबूतों के बारे में सवाल पूछे। बता दें कि, आज ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता को जमानत दी है, हालाँकि केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में है। क्योंकि, उनके मुख्यमंत्री रहते ही शराब नीति बनी थी और लागू हुई थी। हनुमान मंदिर के गेट पर मिली गाय की कटी हुई पूँछ, हिन्दू संगठनों में आक्रोश टापू बना गुजरात, चारों तरफ पानी, 28 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट संपत्ति विवाद में 7 भाइयों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 2 की मौत