कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच हरियाणा में अब धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट और शॉपिंग माल सशर्त खोलने की तैयारी की जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइंस के मुताबिक सरकार यह ढील देगी. 8 जून से विभिन्न तरह की छूट प्रदेश में लागू हो जाएगी. गाइड लाइंस के मुताबिक हरियाणा में भी रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. जिला प्रशासन सख्ती से कर्फ्यू नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करेगा. हर राज्य को जारी रखना है लॉकडाउन, नए नियम के साथ रहेगा बंद आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सरकार ने इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों और प्रशासनिक सचिवों को संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में तो 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. 8 जून के बाद कंटोनमेंट जोन से बाहर तमाम प्रतिबंधित गतिविधियों को खोल दिया जाएगा. इन तमाम गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. जितना हो सके घर से ही करें काम नहीं तो, गलती पर भरना पड़ेगा जुर्माना इसके अलावा हरियाणा सरकार जुलाई में अपने स्कूल भी खोलना चाहती है. हरियाणा शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है और उनसे मार्गदर्शन मांगा है. शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र को हरियाणा में स्कूल खोलने की प्लानिंग से अवगत करवाया गया है. जिसमें सर्दियों की छुट्टियां व सर्दियों के महीनों में दूसरे व आखिरी शनिवार की छुट्टियां रद करने की प्लानिंग है. वही, अगस्त और सितंबर में स्कूलों का एक-एक घंटा बढ़ाया जा सकता है या स्कूलों को शिफ्टों में भी चलाया जा सकता है. केंद्र सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग अपनी प्लानिंग पर आगे बढ़ेगा. उधर केंद्र सरकार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर व अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठान खोलने से पहले एक बार सभी राज्यों से चर्चा करेगी और फीडबैक लेने के बाद जुलाई महीने में इन संस्थानों को खोलने की अनुमति देगी. सीएम योगी का बड़ा ऐलान, देश हर नागरिक की भूख मिटाने में समर्थ गुजरते साल पर छलका कांग्रेस का दर्द, कुप्रबंधन पर कही यह बात मौसम बदल सकता है करवट, इन इलाकों में जोरदार बारिश की आशंका