नई दिल्ली: TRP स्कैम में फंसे रिपब्लिक टीवी ने अब बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. TRP स्कैम मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है. रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इसके साथ ही याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है. वहीं अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई की जाएगी. जस्टिस एसएस शिंदे के सामने मामले की सुनवाई की जाएगी. इससे पहले मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक पर लगाम कसने के लिए रिपब्लिक के CEO विकास खनचंदानी को ताजा समन जारी किया था. वहीं समन में CEO हर्ष भंडारी और प्रिया मुखर्जी का भी नाम दर्ज था. इसके अलावा दूसरा समन रिपब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम सिंह को जारी किया गया था. इसके साथ ही हंसा रिसर्च के सीईओ को भी मुंबई पुलिस ने समन भेजा था. मुंबई पुलिस ने आयकर और GST विभाग को टैक्स चोरी की जांच के लिए सूचित कर दिया है. वहीं फर्जी TRP केस में शीर्ष अदालत में भी सुनवाई हो चुकी है. फर्जी TRP केस में रिपब्लिक टीवी सबसे पहले सर्वोच्च न्यायलय पहुंचा था. हालांकि शीर्ष अदालत ने रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई पहले उच्च न्यायालय में होगी. जिसके बाद रिपब्लिक टीवी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है. सर्वे में हुआ खुलासा भारत करता है वैज्ञानिकों पर सबसे ज्यादा भरोसा क्या जेट एयरवेज को मिल गया नया मालिक आर्थिक संकट से जूझ रही एयर इंडिया ने घटाया खर्च, बचाई आधी सैलरी