नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मोबाइल वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए केवाईसी (KYC) करवाने की शर्त को समाप्त कर दिया है. RBI के नए निर्देश के अनुसार, जो लोग मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम (Paytm), फोनपे (Phonepe) और ओलामनी (Ola Money) आदि से एक माह में 10 हजार रुपए से कम भुगतान करते हैं, उन्हें फुल केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है. इससे पहले मोबाइल वॉलेट का उपयोग करने वाले ग्राहकों को 31 मार्च 2020 तक फुल केवाईसी करवानी थी, नहीं तो उनका मोबाइल वॉलेट अकांउट बंद हो जाता. RBI के नए नियम के अनुसार प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) के लिए केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है. अब यदि आप एक महीने में 10 हजार रूपए तक रिटेल भुगतान करते हैं तो फुल केवाईसी की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा. इसके साथ ही मोबाइल पर आने वाले ओटीपी के जरिए मोबाइल वॉलेट की सर्विस जारी रहेगी. किन्तु ये नई सुविधा केवल रिटेल भुगतान करने के लिए ही मिली है. मोबाइल वॉलेट की फुल केवाईसी किए बगैर PPI वॉलेट के माध्यम से बैंक ट्रांसफर नहीं होगा. आपको बता दें कि RBI के इस फैसले के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि यदि 31 मार्च 2020 को केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि ही रहती तो केवाईसी पूरी ना कर पाने के चलते करोड़ों मोबाइल वॉलेट अकांउट बंद होने वाले थे और निजी कंपनियों के लिए ग्राहकों की फिजिकल केवाईसी कर पाना बेहद मुश्किल काम था. सोने की कीमतों में फिर आया उछाल, चांदी 460 रुपए लुढ़की जानिए क्या है आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम ? Aadhaar Card: 125 करोड़ जनता के पास है आधार कार्ड, 3 लाख से भी ज्यादा हर रोज करवाते ही अपडेट