कोरोना संकट में इस बैंक पर RBI ने गिराई गाज, उभोक्ताओं के पैसा निकालने पर लगी रोक

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। बैंक पर यह प्रतिबंध वित्तीय स्थिति कमजोर होने की वजह से लगाया गया है। इस प्रतिबंध के चलते अब बैंक अगले 6 महीने तक नए लोन और जमा नहीं ले सकेगा। बता दें कि पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक कानपुर में स्थित है और यस बैंक प्रमोटिड है। RBI ने कहा है कि फिलहाल इस को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता को निकासी की सुविधा नहीं दी जाएगी।

RBI की तरफ से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि 10 जून, 2020 को कारोबार बंद होने के बाद पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक को कोई भी नया लोन या पुराने बकाए को नवीकृत करने, किसी भी तरह का निवेश करने और नया जमा स्वीकार करने के लिए रिजर्व बैंक से लिखित इजाजत लेनी होगी। आरबीआई ने कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक को किसी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि विशेष रूप से, तमाम बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि को निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

RBI ने कहा है कि यह निर्देश 10 जून को कारोबार बंद होने के छह महीने बाद तक प्रभावी रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे। हालांकि, RBI ने यह साफ़ किया कि इस निर्देश को सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को निरस्त करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बंदिशों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।

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