पटना: बिहार इस समय नए-नए ऐलान कर रही है. आप जानते ही होंगे बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर अब एक बड़ा एलान कर दिया है. जी दरअसल बिहार शिक्षा विभाग के अनुसार, केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर पाएंगे. हाल ही में नीतीश सरकार ने यह फैसला ले लिया है. उनके इस फैसले के बाद राज्य के करीब 72 हजार सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के निवासी ही नियुक्त हो सकते हैं. जी दरअसल इन प्रारंभिक स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता अब बंद कर दिया गया है. बीते शनिवार को विभाग की तरफ से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली, 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान जारी किया है. इसके अनुसार बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में बिहार के निवासी ही आवेदन करने में सक्षम होंगे. वैसे आप जानते ही होंगे साल 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू हुई है. इसी के अनुसार हाईस्कूलों और प्लस-टू में केवल राज्य के निवासी की ही नियुक्ति होने के बारे में खबरें हैं. वहीं शुरुआत में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन नियमावली में भी यही प्रावधान दिया गया था लेकिन साल 2012 से लागू नियोजन नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्यों के भी कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए हैं. बहुत नाजुक है दिलीप कुमार के कोरोना संक्रमित भाई की हालत, सायरा बानो ने कही यह बात अमेज़न इस दिन बताया की कब रिलीज होगा मिर्जापुर का सीज़न 2 सुशांत के पारिवारिक वकील ने किया बड़ा खुलासा, कहा- 'हत्या को अंजाम देकर खुदकुशी...'