धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

उज्जैन | कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत जन-सामान्य के हित, जानमाल एवं लोकशान्ति को बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा इत्यादि लेकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा, परन्तु यह आदेश पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों, बैंकों के गार्ड पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार जिले में बिना अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली प्रतिबंधित की गई है। जिले में डीजे का उपयोग माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में प्रतिबंधित किया गया है।

म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 10(2) को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जायेगा। इसके तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी दशा में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति मान्य नहीं होगी। किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। एक वाहन एवं किसी स्थल पर दो से अधिक चीलम (यंत्र) के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सार्वजनिक स्थान के लिये निर्धारित परिवेशीय ध्वनि मानक से 10 डेसीबल अधिक या ध्वनि करने वाले लाउड स्पीकर पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। प्रायवेट साउण्ड सिस्टम किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस्तेमाल करने पर निर्धारित ध्वनि मानक से पांच डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउण्ड सिस्टम प्रतिबंधित रहेंगे। अनुमति हेतु सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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