‘चुनाव से पहले रेवड़ी घूस’, SC का चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी वादों को लेकर दायर की गई एक याचिका पर केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मांग की गई है कि चुनावों में वोट पाने के लिए पार्टियों द्वारा किए जाने वाले मुफ्त की चीजों के वादों को रिश्वत घोषित किया जाए। मंगलवार (15 अक्टूबर, 2024) को सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई की। 

वही इस सिलसिले में कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से उनका रुख जानने के लिए नोटिस भेजा है तथा जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका को इस जैसी अन्य याचिकाओं के साथ संबंधित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से चुनावों में राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन एवं यहां तक कि नकद धनराशि का वादा अलग-अलग नामों से कर रहे हैं। कांग्रेस ने इन्हें गारंटी का नाम दिया है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस चक्कर में प्रदेशों पर काफी बोझ पड़ेगा। अब इन वादों को सर्वोच्च न्यायालय से रिश्वत घोषित करने की मांग की गई है।

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