नई दिल्ली: रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहा है कि अब इस मुद्दे पर सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. इस मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ़ साफ़ कह दिया है कि इस मामले में दोनों पक्ष इमोशनल पहलू पर बहस करने से बचें, क्योंकि इस मामले को लेकर सिर्फ कानूनी पहलू पर ध्यान दिया जाएगा. आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान 18 सितंबर को रोहिंग्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 16 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया था, इसके साथ ही कुछ कारण बताए गए थे. उस समय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के अनुसार ही होगा. बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दो रोहिंग्या शरणार्थियों ने याचिका दायर की है. लेकिन सरकार ने कहा है कि हलफनामे में रोहिंग्या ने अनुछेद 32 के तहत जो याचिका दाखिल है कि वो सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अनुछेद 32 देश के नागरिकों के लिए है, न कि अवैध घुसपैठियों के लिए है. लव जिहाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यूं कहा जस्टिस जयंत को न्याय दिलाएंगे गुजरात के वकील मच्छरों को मारना है तो जाऐं भगवान के पास!