श्रीनगर: जम्मू में कुछ मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में रोहिंग्या समुदाय के लोगों को अपने घर किराए पर दिए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पांच मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से दो के खिलाफ नोवाबाद पुलिस स्टेशन में और तीन के खिलाफ बहू फोर्ट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। इन मकान मालिकों पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की गई है, जो लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का पालन न करने से संबंधित है। रोहिंग्या, जो म्यांमार से आए शरणार्थी हैं, उन्हें बिना दस्तावेजों के मकान किराए पर दिए गए थे, और ये लोग सुरक्षा के लिहाज से खतरे का कारण बन सकते थे। पुलिस ने इस मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और इसे रोहिंग्या शरणार्थियों की अवैध एंट्री को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। पुलिस ने यह भी कहा कि जम्मू जिला आयुक्त द्वारा सभी संपत्ति मालिकों के लिए किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया था। राम-सीता के विवाह में बाराती बनेंगे 17 राज्यों के लोग, महाकाल मंदिर से जाएगा भोग गृह प्रवेश के दौरान साली ने किया कुछ ऐसा की जेल पहुंच गया दूल्हा बाबर ने खुद लिखी मंदिर तोड़ने की बात, फिर भी 'संभल मस्जिद' पर क्यों विवाद?