नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा पशुओं को वध के लिए बेचने ओर खरीदने को लेकर जारी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लग जाने से कई पशु खरीदारों और विक्रेताओं ने राहत की साँस ली होगी. ये नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार अधिसूचना पर देशभर में रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र सरकार इस अधिसूचना में नियमों में बदलाव कर पुनः अधिसूचित नहीं करता, यह रोक बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार जब दोबारा अधिसूचना जारी करे तो लोगों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए. इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि इन नियमों को लेकर राज्य सरकारों से कई सुझाव और आपत्ति जताई है जिन पर विचार किया जा रहा है. केंद्र सरकार फिलहाल नियमों को लागू नहीं कर रही है. इनमें बदलाव करने में करीब तीन महीने लगेंगे . नियमों में बदलाव के बाद अधिसूचना जारी करेगी. उल्लेखनीय है कि हैदराबाद निवासी याचिकाकर्ता मोहम्मद फहीम कुरैशी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुडी उन सारी याचिकाओं का निपटारा किया और कहा कि जब नए नियम बनेंगे तो कोई भी कोर्ट में चुनौती दे सकता है. केंद्र अगस्त के आखिर तक नियमों में बदलाव करेगी. तब तक इस अधिसूचना के नियम लागू नहीं होंगे. यह भी देखें न्यायालय ने लगाया 25 लाख रूपए का जुर्माना, जनहित याचिका को किया खारिज तमिलनाडु में किसानों की कर्ज माफ़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक