नई दिल्ली: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 को राज्यसभा ने मंगलवार को पारित कर दिया, जिसमें सीबीआई निदेशक का कार्यकाल मौजूदा दो साल से बढ़ाकर अधिकतम पांच साल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उच्च सदन में विधेयक पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को कम करना महत्वपूर्ण है, जो कि केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से सात वर्षों में नाटकीय रूप से कम हो गए हैं। पूरे विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के बाद राज्यसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया, जिसमें 12 निलंबित सांसदों के निलंबन को हटाने की मांग की गई थी। 9 दिसंबर को बिल को लोकसभा ने भी पास कर दिया था। 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021' का उद्देश्य 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को बदलना है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021, जिसे 14 नवंबर को प्रख्यापित किया गया था, को भी विधेयक से बदला जा रहा है। रूस से S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है भारत, उड़ेगी चीन-पाक की नींद यूके हाईकोर्ट ने भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई शुरू की 6 महीनों में आ जाएगी बच्चों की कोरोना वैक्सीन.., अदार पूनावाला ने बताया क्या है प्लान