लखनऊ: संभल के निवासी धीरज कुमार ने अपने बेटे का दाखिला अच्छे स्कूल में करवाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) का सहारा लिया. बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां से सूचना न मिलने पर बच्चे के पिता ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की. आयोग द्वारा इस मामले पर सख्ती बरती जाने के बाद गरीब छात्र का दाखिला द गंगोत्री टैम्पल ऑफ एजुकेशन, संभल में हुआ. धीरज कुमार ने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए नियम के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां आवेदन किया था, लेकिन वह यह पर खाली हाथ ही रहे, उन्हें यहां से कोई प्रतिक्रिया नही मिली. तत्पश्चात धीरज द्वारा आरटीआई का सहारा लेते हुए बीएसए कार्यालय से जानकारी मांगी कि अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के आवेदन करने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया की समयावधि क्या है? लेकिन यहां भी किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला. राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान के मुताबिक़ सूचना न मिलने पर भुक्तभोगी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की थी. अपील की सुनवाई करते हुए उन्होंने बीएसए संभल को तीस दिनों में मांगी गई सूचनाएं मुहैया कराने के लिए नोटिस जारी किया. साथ ही वहां के जनसंपर्क अधिकारी से सूचना न दिए जाने पर स्पष्टीकरण तलब किया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक धीरज कुमार के बेटे शिव कुमार एडमिशन द गंगोत्री टैम्पल ऑफ एजुकेशन में होने की खबर खुद बीएसए ने दी. यें भी पढ़ें- दिल्ली सरकार की 'स्कॉलरशिप और 'लोन' स्कीम का हुआ 'श्रीगणेश' इंडिया पोस्ट में निकली 10th पास के लिए भर्ती, ऐसे करें आवेदन प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते है ये प्रश्नोत्तर जॉब और करियर से जुडी हर ख़बर न्यूज़ ट्रैक पर सिर्फ एक क्लिक में, पढिये कैसे करे जॉब पाने के लिए तैयारी और बहुत कुछ.