एमफिल,पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए यूजीसी द्वारा जारी नियमों के खिलाफ मामला पहुंचा हाईकोर्ट

नई दिल्‍ली- मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने देश में एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए यूजीसी द्वारा रखी गई योग्यता और अन्य नियमो -निर्देशों पर विश्वविद्यालय आयोग (यूजीसी) के इन नियमों के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा.बताया जा रहा है की यह विषय मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने इस विषय पर विचार करने के लिए इसे 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

एसएफआई ने अपनी याचिका में यूजीसी नियम 2016 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. ये नियम पांच जुलाई 2016 से प्रभाव में आए हैं. एसएफआई इन नियमों को अनुचित और मनमाना बताया जा रहा है. एसएफआई का कहना कहना है की यह मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध है.

एसएफआई के साथ ही साथ छात्रों ने भी छात्र संगठन के साथ नियमों को चुनौती दी है. इन छात्रों में जेएनयू से एक और डीयू से दो छात्र शामिल हैं. छात्रों और एसएफआई ने आर्गुमेंट की  है कि नये नियमों के चलते 2017- 18 अकादमिक सत्र के लिए एमफिल और पीचडी की सीटों में भारी कटौती हुई है.

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