नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहा विवाद अभी तक थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में महिलाओं को जाने का फैसला दिया था, बावजूद इसके महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया और अब कोर्ट में फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सबरीमाला मंदिर: महिलाओं के प्रवेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज दरअसल, कोर्ट शुरू होते ही याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से मामले को ओपन कोर्ट में सुनवाई करने की अपील की थी। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह मामला ओपन कोर्ट में नहीं सुना जाएगा और इस पर दोपहर तीन बजे के बाद ही सुनवाई होगी। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले को लेकर 48 पुनर्विचार याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई हैं, इन याचिकाओं पर आज कोर्ट दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं के अलावा पुनर्विचार को लेकर तीन अन्य याचिकाएं भी सीजेआई गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ के सामने ओपन कोर्ट में रखी जाएंगी। बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 28 सितंबर को सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। लेकिन इसके बावजूद मंदिर खुलने पर भी 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। खबरें और भी सबरीमाला विवाद: आज मंदिर में प्रवेश करेगी 30 वर्षीय महिला, पुलिस से मांगी हिफाजत सबरीमाला मंदिर विवाद: हिंदू संगठन बोले- रिपोर्टिंग के लिए महिला पत्रकारों को न भेजे मीडिया मीटू मामले में फंसे सबरीमाला कार्यकर्ता राहुल ईश्वर, लगा यौन शोषण का आरोप