कोच्ची: केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने बुधवार को सूचित किया कि राज्य सरकार सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर नहीं करेगी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मंदिर जाने वाले महिला भक्तों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा, केरल और पड़ोसी राज्यों से महिला पुलिस कर्मियों को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो महिलाएं सबरीमाला में जाना चाहती हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता है. सारी हदें पार कर आज इस दाम पर पहुंचे पेट्रोल-डीजल, अब होगी आम आदमी की जेब खाली गौरतलब है कि 28 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीश संविधान खंडपीठ ने 10 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के महिलाओं के प्रवेश के संबंध में सबरीमाला मंदिर प्रबंधन द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था. फैसले की घोषणा करते हुए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा ने कहा था कि प्रतिबंध पर संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था और महिलाओं के पूजा के अधिकार को ठुकराया नहीं जा सकता है, इसलिए अदालत इन प्रतिबंधों को हटाने का फैसला सुनाता है. बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से तीन गुना बढ़ा है स्वच्छता प्रतिशत - पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अदालत में फैसला पढ़ते हुए कहा कि एक तरफ भारत में महिलाओं की देवी के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन दूसरी ओर उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, यह सही नहीं है. उन्होंने कहा, भगवान के साथ संबंध जैविक या शारीरिक कारकों द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है. ख़बरें और भी:- सबसे शीर्ष पर है आधुनिक भुगतान करने में, पेटीएम अक्टूबर में निचले स्थान पर आ सकता है,शेयर बाजार क्या आप जानते हैं PPF और ELSS में से क्या है अधिक फायदेमंद ?