तिरुवनंतपुरम: केरल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है यहाँ एक औरत ने सारी हदें पार करते हुए अपने दो प्रेमियों से बच्चियों का यौन उत्पीड़न ही नहीं करवाया बल्कि उन्हें मानसिक यातनाएँ देने में भी कमी नहीं छोड़ी। सोमवार (27 नवंबर, 2023) को केरल की तिरुवनंतपुरम विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत इस महिला को 40 साल के सख्त कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वही इस केस में 22 गवाहों से पूछताछ की गई तथा 33 दस्तावेज़ अदालत के सामने पेश किए गए। बच्चियों के साथ हो रहे इस हैवानियत भरे व्यवहार का खुलासा चिल्ड्रेन होम्स की काउंसलिंग के चलते हुआ। दरअसल, महिला का पति मानसिक रूप से बीमार था। वो बीमार पति को छोड़कर अपने शिशुपालान (Shishupalan) नाम के प्रेमी के साथ रहने चली गई। वो अपनी कक्षा 1 में पढ़ने वाली 7 वर्षीय बेटी को भी अपने साथ ले जाती रही। इस के चलते उसके प्रेमी शिशुपालान ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। उसका कई बार बेरहमी से बलात्कार किया। इतना की उसके प्राइवेट पार्ट में गहरे जख्म बन गए। हैरानी की बात है कि उसकी माँ बार-बार बच्ची को प्रेमी के घर ले जाती रही। उसके ही सामने प्रेमी बच्ची का यौन उत्पीड़न करता रहा, मगर वो कुछ करना तो दूर प्रेमी के सामने मासूम बेटी का जिस्म परोसती रही। जब बच्ची की 11 वर्षीय बहन घर आई तो उसने अपनी बड़ी बहन को ये बात बताई। मगर महिला का वहशी प्रेमी शिशुपालान उसकी बड़ी बेटी को भी अपना हवस का शिकार बनाता रहा। वह दोनों बच्चियों को यौन उत्पीड़न की बात किसी को भी बताने पर धमकाता रहा। इसके चलते अवसर पाकर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को लेकर भागकर अपनी दादी के घर आ गई। बच्चियों ने दादी को अपने साथ हो रही दरिंदगी के बारे में बताया। इस पर बच्चियों की दादी ने महिला को प्रेमी को छोड़कर घर आने को कहा, मगर उसने घर आने को मना कर दिया। इतना ही नहीं वो पहले प्रेमी को छोड़कर दूसरे युवक के साथ रहने चली गई। महिला के नए प्रेमी ने भी दोनों नाबालिग बच्चियों की माँ की अनुमति पर उनके साथ दुष्कर्म किया। बच्चियों ने इसकी जानकारी भी दादी को दी। तत्पश्चात, दादी ने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई। बच्चियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं बच्चियों की दादी ने दोनों बच्चियों को चिल्ड्रेन होम के हवाले कर दिया। वहाँ काउसिलिंग के चलते बच्चियों ने अपने साथ हुई दरिंदगी एवं हैवानियत के बारे में बताया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन कहा, “इस अपराध के लिए माँ को 40 वर्ष की सजा तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपराध दो लड़कियों, आरोपित की बेटी के साथ बुरे बर्ताव का है। उनका यौन शोषण और उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया है।” आगे उन्होंने कहा, “पहले प्रेमी शिशुपालान ने लड़की के साथ तब बेरहमी से दुष्कर्म किया जब वह 7 वर्ष की थी तथा पहली कक्षा में पढ़ रही थी। उस समय पीड़ित बच्ची ने अपराधी माँ को पूरी घटना बताई थी, मगर उसने कुछ नहीं किया था। उलटा उसने दूसरे प्रेमी को पीड़िता के साथ बुरा बर्ताव करने में सहायता की। जज आर रेखा ने पाया कि अपराधी का बर्ताव पूरी तरह से मातृत्व के लिए शर्म की बात है तथा वह माफी की हकदार नहीं है तथा उसे अधिकतम सजा दी गई। ट्रायल के चलते पहले आरोपित शिशुपालन ने खुदखुशी कर ली। इसलिए मुकदमा सिर्फ माँ के खिलाफ ही चला। बच्चियाँ फिलहाल चिल्ड्रेन होम में रह रही हैं। दिल्ली में गरज-चमक के साथ बरसा पानी, ठिठुरन भी बढ़ी, ख़राब मौसम के कारण 16 उड़ानें डाइवर्ट 'महात्मा गांधी महापुरुष थे, मोदी युगपुरुष हैं..', उपराष्ट्रपति ने की PM की तारीफ तो भड़की कांग्रेस, कहा- बापू सेक्युलर व्यक्ति थे '3238 लाउडस्पीकर हटाए, 7000 की आवाज़ घटाई..', योगी सरकार ने लागू किया इलाहबाद हाई कोर्ट का आदेश