भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा की पूर्व सांसद, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, के खिलाफ मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। इस बीच, साध्वी प्रज्ञा ने एक्स पर एक पोस्ट करके कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस द्वारा किए गए टॉर्चर का प्रभाव केवल एटीएस कस्टडी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उनके जीवन भर के लिए कष्टकारी बन गया। उन्होंने बताया कि उन्हें ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनाई देना, बोलने में असंतुलन जैसी समस्याएं हो रही हैं, साथ ही स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन आ गई है। उनका उपचार एक चिकित्सालय में चल रहा है, और यदि वह जीवित रहीं तो कोर्ट में जरूर जाएंगी। प्रज्ञा के खिलाफ जमानती वारंट जारी मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कार्रवाई में अनुपस्थिति पर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत के न्यायाधीश एके लाहोटी ने कहा कि मामले में अंतिम बहस चल रही है, तथा इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उपस्थिति आवश्यक है। इसके कारण उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया गया है। यह वारंट 13 नवंबर तक वापस लिया जा सकता है, बशर्ते प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में पेश हों और इसे रद्द करें। मालेगांव विस्फोट मामले में यह पहली बार नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी हुआ हो। इससे पहले, इस वर्ष मार्च में भी एनआईए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बीते कुछ महीनों से, प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेडिकल कारणों से अदालत में पेश नहीं हो पाई हैं। प्रज्ञा के अधिवक्ता का बयान पूर्व सांसद के अधिवक्ता जेपी मिश्रा ने कोर्ट में यह दलील दी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से उन्हें अदालत में सुनवाई से छूट दी जाए। किन्तु अदालत ने कहा कि मामले में अंतिम बहस चल रही है, इसलिए साध्वी का अदालत में पेश होना आवश्यक है, तथा इसी वजह से वारंट जारी किया गया। 'कॉल डिटेल निकालकर दबाव बना रही पुलिस', डिप्टी CM शुक्ल से बोले पूर्व गृहमंत्री पहली बार तालिबानी रक्षामंत्री से मिले भारतीय अफसर, गदगद अफगानिस्तान, लेकिन बेचैन हुआ पाकिस्तान वन रैंक-वन पेंशन को हुए 10 साल, पीएम मोदी बोले- सुरक्षाबलों की भलाई का फैसला