सेबी ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय तथा उनकी दो कंपनियों से 62,600 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में SEBI की एक याचिका से यह खुलासा हुआ है। सेबी ने कहा है कि अगर कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा SEBI के पास जमा नहीं करती है तो अपराधी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, SEBI ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि सहारा ग्रुप 2012 तथा 2015 के अदालत के आदेशों का पालन करने में असफल रहा है जिसमें कहा गया था कि वह इन्वेस्टर्स से जमा राशि को 15 फीसदी ब्याज समेत वापस करे। इस बारे में सेबी ने बुधवार को एक याचिका दर्ज की है। गौरतलब है कि कभी एक बड़ा व्यवसायी साम्राज्य खड़ा करने वाले सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय की इन्वेस्टर्स के हजारों करोड़ रुपये की वापसी को लेकर SEBI से बीते कई वर्ष से टकराहट चल रही है। इन्वेस्टर्स ने समूह की बॉन्ड योजनाओं में ये पैसा जमा किया है, जिसे सेबी अवैध बता चुका है। वही इस केस में सुनवाई में न पहुंचने तथा अदालत की अवमानना करने के आरोप में सुब्रत रॉय को वर्ष 2014 में हिरासत में भी ले लिया गया था तथा वर्ष 2016 से ही वजह जमानत पर चल रहे हैं। वही सुब्रत रॉय निरंतर इस बात से मना करते रहे हैं कि वह कुछ गलत कर रहे हैं तथा उनका कहना है कि कंपनी वैध तरीके से पैसे जमा कर रही है तथा मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर्स का पैसा वापस भी किया जाता है। SEBI ने कहा है कि बीते वर्ष से नियमों का सहारा द्वारा पालन न करने के कारण उसे 'बहुत असुविधा' हो रही है तथा अगर कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी के पास जमा नहीं करती है तो अपराधी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। भारत और भूटान के प्रधानमंत्री आज से RuPay के द्वितीय चरण का करेंगे शुभारंभ टाइटन कंपनी ने दीवाली के दौरान आभूषणों की बिक्री में की वृद्धि लगातार चार सत्रों की बढ़त के बाद आज घरेलू शेयरों में आई 1 प्रतिशत की गिरावट