नई दिल्ली : सहारा समूह की प्रमुख संपत्ति ऐंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह व्यवस्था दी. बता दें कि समूह सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा नहीं करा पाया इसलिए कोर्ट ने यह निर्देश दिए. बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस ए के सिकरी की पीठ को आधिकारिक परिसमापकों के प्रवक्ता विकास सिंह ने कहा कि सहारा समूह ऐंबी वैली के एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक यह राशि नहीं जमा करा पाए हैं.इसके बाद पीठ ने नीलामी की प्रक्रिया जारी रखने की बात कही. सहारा समूह रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा कराने में असमर्थ रहने से यह नीलामी की जा रही है.भविष्य में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें बढ़ सकती है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 19 अप्रैल को सहारा समूह को महाराष्ट्र में ऐंबी वैली सिटी परियोजना से कोई भी टुकड़ा चुनकर उसे बेचने और 15 मई तक उससे प्राप्त राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा कराने की अनुमति दी थी. जिसे पूरा करने में सहारा समूह असफल रहा.अब कोर्ट के निर्देश पर बंबई हाई कोर्ट के आधिकारिक परिसमापक प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे.इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. यह भी देखें कावेरी विवाद पर उच्चतम न्यायालय में कर्नाटक की याचिका खारिज अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों की बहस पूरी