नई दिल्ली: 1984 सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की ज़मानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी. गत सुनवाई में सीबीआई ने सज्जन कुमार की जमानत का शीर्ष अदालत में विरोध किया था. सीबीआई ने कहा था कि सज्जन कुमार के खिलाफ अपराध सिद्ध हो चुके हैं, दूसरे मामलों की सुनवाई चल रही है और वे सीबीआई की जांच में अड़चन डाल रहे हैं. अदालत ने सीबीआई से बाकी मुकदमों की जानकारी मांगी थी. इससे पहले शीर्ष अदालत के न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था. शीर्ष अदालत सज्जन कुमार की अपील और जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा था. उल्लेखनीय है कि सज्जन कुमार ने शीर्ष अदालत में अपील दाखिल करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही अदालत ने सज्जन कुमार पर 5 का जुर्माना भी लगाया था. उच्च न्यायालय ने बाकी 5 दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना थोपा था, जिनमें बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल को आजीवन कारावास जबकि महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा को 3 साल से 10 साल तक के लिए बढ़ा दी थी. खबरें और भी:- सीएम रघुवर दास ने कुछ इस तरह दिया कार्यकर्ताओं को जीत का गणित विकास कार्य कराने के लिए मेनका गांधी ने तैयार किया ऐसा मापदंड फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी और अमित शाह को बताया जनता का सबसे बड़ा दुश्मन