बक्सर: बिहार के बक्सर से एक अनोखी घटना सामने आई है। डोसा के साथ सांभर नहीं देने पर अदालत ने रेस्टोरेंट पर 3500 का जुर्माना लगाया। साथ ही 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। तय वक़्त में भुगतान नहीं करने पर 8 प्रतिशत ब्याज लगाने को कहा है। प्राप्त खबर के अनुसार, मामला 15 अगस्त 2022 का है। बक्सर के बंग्ला घाट के रहने वाले वकील मनीष गुप्ता का जन्मदिन था। उस दिन गणेश चतुर्थी भी थी। उनकी मां का व्रत था। उन्हें परेशानी ना हो इसलिए उन्होंने बाहर से कुछ मंगवाने का सोचा। वह नमक रेस्टोरेंट पहुंचे। उन्होंने स्पेशल मसाला डोसा का ऑर्डर किया। वहां से डोसा लेकर वह घर आ गए। जैसे ही उन्होंने पैकेट खोला तो देखा उसमें सांभर नहीं था। इस वजह से मां-पिता सहित घर में आए मेहमान हंसने लगे। मनीष ने अगले दिन इसकी शिकायत रेस्टोरेंट मैनेजर से की। जिस पर उसने मनीष को बेरुखी से जवाब दिया कि 140 रुपये में क्या पूरा रेस्टोरेंट खरीदोंगे। इससे खफा मनीष ने रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस थमा दिया। लेकिन, रेस्टोरेंट की ओर से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तत्पश्चात, अधिवक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। 11 महीने तक चली सुनवाई के पश्चात् अदालत ने रेस्टोरेंट को दोषी पाया तथा सजा के रूप में उपभोक्ता को भुगतान देने का आदेश दिया। इस मामले में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह एवं सदस्य वरुण कुमार की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया। आयोग ने उपभोक्ता को हुए मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट के लिए रेस्टोरेंट पर 2 हजार का जुर्माना एवं वाद खर्च के तौर पर अलग से 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही रेस्टोरेंट को 45 दिनों के भीतर कुल 3500 रुपये जुर्माना के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, यदि, तय वक़्त पर भुगतान नहीं किया गया तो 8 प्रतिशत ब्याज भी अलग से देना पड़ेगा। अदालत के फैसला के पश्चात् यह मामला लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर कमलनाथ ने बोला शिवराज सरकार पर हमला, नरोत्तम मिश्रा बोले- 'सभी आरोप झूठे हैं' क्या है मुस्लिम वर्ल्ड लीग ? जिसके महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-ईसा आए भारत हजारों छात्रों ने किया इंदौर कलेक्टर कार्यालय का घेराव, जानिए क्या है मामला?