नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेनयू कोर्ट ने 20 वर्ष पुराने रक्षा सौदा भ्रष्टाचार के केस में दोषी पाई गईं समता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जया जेटली, उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरलवाल व सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसपी मुरगई को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने तीनों को आज शाम 3 बजे तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीरेंदर भट के सामने CBI की तरफ से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि दोषियों को अधिक से अधिक सजा देनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जुर्म की प्रकृति भी बेहद संगीन है. CBI ने कहा था कि तहलका न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस मामले में आरोपियों की भूमिका उजागर हुई है. CBI ने मांग थी कि जया जेटली और उनकी ही पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरलवाल तथा रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई की सजा को लेकर अदालत में कोई नरमी ना बरती जाए. इससे पहले 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली और अन्य दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी पाया था. वहीं जया जेटली की तरफ से पेश वकील ने अदालत से आग्रह किया था कि उनकी मुवक्किल की उम्र बहुत अधिक है, लिहाजा उनकी उम्र को देखते हुए सजा सुनाने में नरमी बरती जाए. भारत ने दी मंजूरी, देश में कैम्पस खोलेगी विदेशी यूनिवर्सिटी International Tiger Day पर CM YS Jagan ने जारी किया पोस्टर 23 कंपनियों में सरकार बेचेगी हिस्सेदारी, वित्त मंत्रालय कर रहा तैयारी