अभी हाल ही में अभिनेता संजय दत्त की रिहाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाया था. जी हाँ, बता दे कि, अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में जेल विभाग द्वारा पेश किए जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार के मौजूदा नियमों के मुताबिक ही संजय दत्त को जेल की सजा में माफी दी गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से संजय दत्त को जेल से जल्द रिहा करने को लेकर सवाल जवाब किया था. कोर्ट ने पूछा है कि सरकार अपने फैसले की सफाई दे कि आखिर संजय दत्त को आठ महीने पहले जेल से कैसे रिहा कर दिया गया, जबकि वे ज्यादातर वक्त पैरोल पर बाहर ही थे. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह आदेश प्रदीप भालेकर नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए हैं. प्रदीप ने संजय दत्त की रिहाई को चुनौती देने के साथ ही उनको जेल में रहते हुए जो पैरोल मिलते रहे थे, उन पर भी सवाल उठाए हैं. इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने कहा है कि ‘जेल अधिकारियों ने यह आकलन कर कैसे लिया कि संजय दत्त का व्यवहार अच्छा था? उन्हें यह आकलन करने का समय कब मिला जबकि आधे समय तो संजय दत्त पैरोल पर जेल से बाहर रहते थे.’ न्यायालय ने यह भी सवाल किया है कि क्या संजय दत्त की रिहाई के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, आम कैदियों के लिए भी वही अपनाई जाती है? इस तरह से से बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय दत्त पर सवालिया निशान खड़े कर दिए है. इससे यह लगा रहा है कि क्या संजय दत्त फिर से जेल जाएंगे. सुल्तान से आगे निकले रईस, Forbes की लिस्ट में शाहरुख़ हाइएस्ट पेड इंडियन सेलेब आमिर चले अंतरिक्ष को, करेंगे 'सैल्यूट'