सपना चौधरी पर लगा ये गंभीर आरोप, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

जानी मानी मशहूर हरियाणवी डांसर एवं गायिका सपना चौधरी हमेशा किसी न किसी कारण के चलते ख़बरों में बनी रहती हैं. किन्तु इस बार सपना चौधरी कानूनी पचड़े में फंसी हैं. सपना चौधरी की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे  रही हैं. सपना पर गिरफ्तारी तक की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही हैं. दरअसल दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सपना चौधरी के खिलाफ एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

दरअसल, सपना को अदालत में पेश होना था. किन्तु वो दी हुई तारीख पर नहीं पहुंची. दिल्ली की तीस हजारी अदालत की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने मंगलवार को सपना चौधरी के अदालत में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. इस मामले पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, आरोपी (सपना चौधरी) की तरफ से लास्ट सुनवाई पर पेशी से छूट मांगी गई थी. मंगलवार को भी सपना पेश नहीं हुई. सपना को फोन करने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुईं. वही अब इस मामले में अदालत अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को करेगी. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक अपराधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी NBW जारी किया जाता है. 

वही बात यदि पूरे मामले की करें तो पवन चावला नाम के व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि सपना चौधरी ने उनसे पैसों की धोखाधड़ी की थी. पवन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 2021 में FIR दर्ज की थी. सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने पवन से बिजनेस के बहाने पैसे लिए थे, किन्तु उन्होंने एवं उनके परिवार ने पैसों का उपयोग किसी और काम के लिए कर लिया. इस मामले में सपना चौधरी के विरुद्ध दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 28 मई, 2024 को अदालत ने IPC की धारा 420 एवं धारा 406 के तहत अपराध का संज्ञान लिया था. किन्तु भेजे गए समन के बाद भी सपना चौधरी अदालत में पेश नहीं हुई थी.

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