बेंगलुरू। AIADMK की महासचिव वीके शशिकला ने अपने लिए कुछ सुविधाओं की मांग की थी अब यह बात सामने आई है कि वीके शशिकला को विशेष किचन सहित अन्य सुविधाऐं प्रदान की गई हैं। वे बेंगलुरू की सेंट्रल जेल में आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 महीने से जेल में बंद हैं और एआईएडीएमके की प्रमुख वीके शशिकला को कुछ वीआईपी सुविधाऐं मिल रही हैं। हालांकि अब उनसे 15 दिन में केवल 4 से 6 लोग ही भेंट कर सकते हैं। कर्नाटक पुलिस महानिदेशक कारागार सत्यनारायण राव ने कहा कि कर्नाटक प्रिसिजन मैनुएल के रूल 584 के अंतर्गत शशिकला को छूट दी गई। इस नियम के अनुसार जानकारी सामने आई है कि शशिकला को विशेष किचन की सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु 2 करोड़ रूपए की डील की गई है। इस दौरान डीजीपी शामिल हैं। 10 जुलाई को केंद्रीय कारागार का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी रूपा द्वारा डीजीपी को पत्र लिखा गया था। इस मामले में विवाद तब सामने आया जब आरटीआई कार्यकर्ता को आरटीआई से जानकारी मिली कि एक माह में शशिकला से 14 अवसर पर 18 लोगों ने भेंट की। हालांकि इस मामले में यह कहा गया कि यह जेल मैनुअल का उल्लंघन है। आरटीआई कार्यकर्ता के विरोध के बाद परपनाग्रहारा अर्थात बेंगलुरू सेंट्रल जेल प्रशासन ने स्पष्ट कहा उसने कहा कि कर्नाटक जेल मैनुएल के अनुसार विचाराधीन कैदी सप्ताह में करीब दो बार अभिभाषकों या फिर जान पहचान और रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। खरीद-फरोख्त को लेकर तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा, स्टालिन को किया बाहर