सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 20 जुलाई तक बढ़ी

नई दिल्ली:  मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 20 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दी। कोर्ट इसी मामले में वैभव जैन को न्यायिक हिरासत में भी भेजती है।

रिमांड अवधि के समापन पर, वैभव जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अदालत के समक्ष लाया गया था, और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला किया।

तीसरे प्रतिवादी अंकुश जैन को पहले से ही अदालत जेल में बंद कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मट्टा ने बहस की। ईडी के मुताबिक, अंकुश जैन और वैभव जैन उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री की मदद की थी।

सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को हिरासत में लिया गया था। ईडी ने बताया कि उनके अलावा सत्येंद्र जैन के मददगारों में नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जी एस मथारू (प्रुडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स का प्रबंधन करने वाले लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष), योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक) और लाला शेर सिंह शामिल हैं।

ईडी ने 6 जून को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर एक दिन का अभियान शुरू किया, जिसमें सत्येंद्र जैन के सहायकों (एनसीआर) से 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए। इन छापों के दौरान, एफबीआई ने कई डिजिटल रिकॉर्ड और आपराधिक दस्तावेज भी जब्त किए।

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