भारत में महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था. जिसके बाद भारत सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दी थी. इस कदम से करदाताओं को बड़ी राहत मिली थी. अब इस अंतिम तिथि में सिर्फ 11 दिन और बचे हैं. अब अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं, तो आपके पास कहीं निवेश करने का यह अंतिम मौका होगा. आज हम आपको कुछ ऑनलाइन टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत आयकर में छूट प्राप्त की जा सकती है. आम आदमी पर महंगाई की मार, लगातार 13वें दिन बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम इसके अलावा पीपीएफ में निवेश करके भी आयकर में छूट प्राप्त की जा सकती है. भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे सभी बड़े बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं. निवेशक ऑनलाइन माध्यम से ही अपने बैंक अकाउंट से पैसा पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. निवेशक पीपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं और टैक्स सेविंग के लिए उसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ के रूप में जमा करा सकते हैं. निवेशक पीपीएफ अकाउंट में एक साल में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. हरे निशान में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 34500 के पार अगर आप इस आखिरी समय में टैक्स बचाने का सोच रहे हैं, तो टैक्स सेविंग बैंक एफडी में भी निवेश कर सकते हैं. यह पांच साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती है. यह एफडी इस समय 5.50 से 6 फीसद तक रिटर्न की पेशकश कर रही है. इस एफडी से प्राप्त ब्याज आय कर योग्य होती है. वही, टैक्स सेविंग के लिए एनपीएस टियर-1 अकाउंट को ऑनलाइन भी खुलवाया जा सकता है. ग्राहक अपने बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान बैंक द्वारा आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन पूरी कर ली जाएगी. अकाउंट खुल जाने के बाद निवेशक इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से निवेश कर सकते हैं. अगर करना है अच्छी बचत तो, अपनाएं ये तरीके रिलायंस इंडस्ट्री की बड़ी उपलब्धि, डेडलाइन से 9 माह पहले कर्जमुक्त हुई कंपनी आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार, चीनी के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार