भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दी, जिसने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाए थे, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखीं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी फैजान उर्फ फैजल को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने होंगे। इसके अलावा, आरोपी को 50,000 रुपये का बांड भी जमा करना होगा। यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने सुनाया, ताकि आरोपी के भीतर उस देश के प्रति सम्मान पैदा हो सके, जहाँ वह पैदा हुआ और उसके संसाधनों का उपभोग करते हुए वो और उसका परिवार रह रहा है। फैजान को पहले IPC की धारा 153सी के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसने यह कहते हुए बेल मांगी कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में एक वीडियो पेश किया, जिससे साबित हुआ कि फैजान झूठ बोल रहा था और उसने सचमुच विवादित नारे लगाए थे। इसके बाद, कोर्ट ने जमानत देने से पहले यह शर्तें रखीं। यह मामला भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में 17 मई 2024 को दर्ज हुआ था। पुलिस जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। पुलिस ने पाया कि आरोपी पर पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह सवाल उठता है कि ‘भारत माता की जय’ कहना और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देना अधिकतर भारतीयों के लिए गर्व की बात है, लेकिन फैजल के लिए यह एक शर्त या सजा के रूप में क्यों पेश किया गया है? उसने शत्रु देश पाकिस्तान के प्रति समर्थन जताते हुए भारत विरोधी नारे लगाए थे। यह मुद्दा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ बड़े नेता, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, कह चुके हैं कि चाहे उनके गले पर छुरी रख दी जाए, फिर भी वे ‘भारत माता की जय’ या ‘वंदे मातरम्’ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह उनके धार्मिक विश्वास के खिलाफ है। ऐसे नेताओं को अपना आदर्श मानने वाले फैजल जैसे लोगों के लिए भारत माता की जय कहना और तिरंगे को सलामी देना एक सजा की तरह लग सकता है, जबकि यह उनके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। आज होगी नायब सैनी की ताजपोशी, पंचकूला पहुँचने लगे NDA के दिग्गज MP की बेटी ने जीता मिस इंडिया का खिताब, टीवी एंकर से शुरू किया करियर जानिए भारत ने कितनी बार जीता मिस वर्ल्ड का ताज?