एसबीआई को सेवाओं की कमी का दोषी पाया

सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ गई है . ऐसे ही एक जागरूक उपभोक्ता द्वारा की गई पहल से उपभोक्ता मंच ने एसबीआई को कमी का दोषी पाते हुए उपभोक्ता को न्याय दिलाया.

दरअसल हुआ यूँ कि अकोला के प्रदीप शितरे एसबीआई खाताधारक है. उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि एटीएम से पैसा नहीं निकलने के बावजूद उसके खाते से 5000 रुपये कट गए.शिकायत के बावजूद ग्राहक के खाते में एसबीआई ने रुपए जमा नहीं कराए और न ही नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बैंक ने अपना प्रतिनिधि भेजा.

इस पर प्रदीप ने उपभोक्ता मंच की शरण ली. सुनवाई के बाद जिले के उपभोक्ता मंच ने अपने फैसले में एसबीआई को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए कहा कि एसबीआई खाताधारक प्रदीप शितरे को 5000 रुपये की वह राशि लौटाए जो उसके खाते से गलत ढंग से कट गए. इसके अलावा खाताधारक को वाद खर्च के रूप में 2000 रुपये देने के भी आदेश दिए.

बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सर्वाधिक शिकायतें एसबीआई की ही सामने आती है, जिनमें कर्मचारियों द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं करने, काउंटर पर ग्राहकों को संतोषजनक जवाब नहीं देने और ग्राहकों को बैंक में इधर से उधर भेजकर परेशान करने के आरोप लगते रहते हैं .

 

यह भी देखे

8000 पदों पर SBI ने निकाली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

बैंकों में पड़े 8,864.6 करोड़ का कोई दावेदार नहीं

 

Related News