2 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले सांसद-विधायक को लेकर SC ने किया सवाल

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सांसद और विधायकों को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल किया है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द न होने को लेकर जवाब मांगा है जो कि 2 वर्ष से अधिक अवधि की सजा पा चुके हैं। इस मामले में न्यायालय ने करीब 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है।

याचिकाकर्ता लोक प्रहरी एनजीओ ने कहा है कि वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत अयोग्य करार देने का आदेश दिया था। इस मामले में चुनाव आयोग, विधानसभा सचिवालय से रिपोर्ट दिए जाने के बाद कार्रवाई करता है, लेकिन विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिकांश समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देर की जाती है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि यदि जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष से भी अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री कैलाश चैरसिया का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वे अयोग्य हुए तो भी उन्होंने काफी समय बाद इस्तीफा दिया।

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