नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को एफिडेविट दायर करने का हुक्म सुनाया है। मामला हाईकोर्ट की अनदेखी के साथ जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि बैंकों ने विजय माल्या पर यह आरोप लगाया है कि माल्या ने हाईकोर्ट आदेश की अनदेखी करते हुये अपने बच्चों को 273 करोड़ रूपये ट्रांसफर कर दिये है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल माल्या से इस मामले को लेकर एफिडेविट दायर करने के लिये कहा है वहीं मामले की सुनवाई के लिये भी 2 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। बैंकों के वकील श्याम दीवान ने बताया कि माल्या ने अपने बच्चों को रूपये ट्रांसफर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, जहां सुनवाई करते हुये कोर्ट ने माल्या से एफिडेविट दायर करने के लिये कहा। जानकारी के अनुसार माल्या को किसी भी हालत में तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के हुक्म की तामील करना होगी। बैंकों के वकील ने कोर्ट को बताया है कि माल्या पर बैंकों का करोड़ों रूपये बकाया है, फिर भी ऐसी स्थिति में माल्या ने रूपयों को जमा न कराते हुये बच्चों को ट्रांसफर कर दिया। विजय माल्या के विमान की नीलामी नहीं होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी SBI ने मानी माल्या से हार, छोड़ दिये 1201...