सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रिजेक्ट किए केंद्र द्वारा सुझाए 38 जजों के नाम

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने अलग-अलग उच्च न्यायलय के कोलेजियम द्वारा भेजे गए 38 जजों के नामों की सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया है। इन सारे नामों पर मुहर सरकार ने समीक्षात्मक विवरण के बाद ही लगाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट के चयन पर भी सवाल उठने लगे है। दरअसल कोलेजियम व्यवस्था के तहत हाइ कोर्ट के चीफ जस्टिस दो सबसे सीनियर जजों के साथ मिलकर नामों का चयन करते है और फिर उसे कानून मंत्रालय के पास भेजते है।

कानून मंत्रालय इन नामों पर कोई भी फैसला लेने से पहले इंटेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की पड़ताल करता है। ये सारे चैनल्स क्लेयर होने के बाद इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश दो वरिष्ठ जजों के साथ बैठकर नामों पर विचार-विमर्श करते है और फिर इस पर अंतिम मुहर लगता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कमिशन ऐक्ट पर पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में नहीं था।

इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के पास राज्यों की हाई कोर्ट की तरफ से 115 जजों के नाम की सिफारिश कॉलेजियम प्रणाली के तहत की गई। जब कि 13 नामों पर बात चल रही है इसके बाद केंद्र सरकार ने 102 नामों को कमीशन के पास भेजा, जिसमें से 64 जजों के नामों पर मुहर लग चुकी है, जब कि 38 नामों को वापस भेज दिया गया है।

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