नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि के मुकदमें की सुनवाई के लाइव प्रसारण कराए जाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने की बात कही है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। कल यानि शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरएफ नारिमन व सूर्यकांत की पीठ ने आरएसएस विचारक गोविन्दाचार्य की याचिका को मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया जो कि अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आजकल अयोध्या राम जन्मभूमि मालिकाना हक के मुकदमें की सुनवाई कर रही है। गोविन्दाचार्य ने याचिका दाखिल कर इस मुकदमें के लाइव प्रसारण या आडियो रिकार्डिग करा कर बाद में ट्रांसक्रिप्ट जारी किये जाने की मांग की है। गोविन्दाचार्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के बीते साल के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कोर्ट ने महत्वपूर्ण संवैधानिक महत्व के मामलों की सुनवाई के लाइव प्रसारण की बात कही थी। अदालत ने कहा था कि इससे पारदर्शिता आएगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग इस मुकदमें की सुनवाई के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी दलीलों पर पीठ ने कहा कि उस फैसले में संवेदनशील मामलों को बाहर रखा गया है। अयोध्या मामला भी संवेदनशील है। विकास सिंह ने कहा कि यह मुकदमा राष्ट्रीय महत्व का है। पीठ ने कहा है कि यह मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ में ही होगी। क्योंकि वह ही इस मुद्दे की सुनवाई कर रहे हैं। अयोध्या मामला: मुस्लिम पक्षकार के वकील को शख्स ने दिया श्राप, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला वसीम रिजवी का जोरदार तमाचा, कहा- भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों के पूर्वज थे राक्षस अयोध्या केस : याचिका में सुनवाई रद्द होने की बात, CJI बोलें- ये आप क्‍या मांग रहे हैं ?