नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के निर्दलीय विधायकों से फ्लोर टेस्ट को लेकर दायर की गई याचिका को वापस लेने के लिए कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों को एचडी कुमारस्वामी सरकार द्वारा फ्लोर टेस्ट को जल्द कराए जाने को लेकर कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार को निर्देश देने की अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पीकर और कुमारस्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों के सबमिशन पर ध्यान दिया कि उन्हें याचिका वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। एक तरफ जहां दिल्ली में कर्नाटक बीजेपी नेताओं और अमित शाह की मुलाकात चल रही है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों के मामले पर सुनवाई हो रही है। कर्नाटक मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी से नाराज हो गए। उन्होंने बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोपहर दो बजे सुनवाई हो या फिर आधी रात को सुनवाई हो, हम चाहते हैं कि वकील अदालत में जरूर मौजूद हों। महाराष्ट्र: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज, किसानों का मोबाइल बिल भरेंगे शरद पवार एनसीपी का यह दिग्गज नेता शिवसेना में शामिल 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' वाले बयान पर अदालत में पेश हुए शशि थरूर, कही ये बात