सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बताया बातों का मतलब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में राहुल ने अपने खिलाफ चल रहे मामले को रद्द करने की मांग की थी। राहुल के खिलाफ महाराष्ट्र की निचली अदालत में आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है। मानहानि का यह मामला राहुल पर कथित रुप से महात्मा गांधी की हत्या का आरोप राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ पर लगाने के संबंध में दाखिल किया गया था।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महात्मा गांधी को नाथुराम गोडसे ने मारा या फिर संघ के लोगों ने मारा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। आप किसी की भी सामूहिक निंदा नहीं कर सकते है। हम केवल इस बात की जांच कर रहे है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो मानहानि के दायरे में आता है या नहीं।

मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने राहुल पर आरोप लगाया था कि उन्होने सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।

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