ज्ञानवापी मामले में ASI और मुस्लिम पक्ष को SC का नोटिस, देना होगा जवाब

नई दिल्ली: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को मस्जिद के भीतर स्थित वजूखाने के सीलबंद क्षेत्र का सर्वे करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन दोनों से इस मामले पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। 

यह नोटिस हिंदू पक्ष की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें वजूखाने का सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफिक सर्वे के दौरान एक शिवलिंग पाया गया था। वकील वरुण सिन्हा ने बताया कि वाराणसी के जिला न्यायालय के सभी मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि इन मामलों की सुनवाई एक साथ की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सभी मामलों को 19 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। हिंदू पक्ष ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।

सिन्हा ने यह भी बताया कि हिंदू पक्ष ने 16 मई, 2022 को यह दावा किया था कि वजूखाना क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया है। हालांकि, इस दावे को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने खारिज कर दिया था, जिसने इसे फव्वारा बताया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया गया था, जिस पर आज नोटिस जारी किया गया है।

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