सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा उल्लंघन आधार पर हो रहे सिमकार्ड जारी

नईदिल्ली: भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद भी देश में आधार का गलत उपयोग किया जा रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक माह पहले आधार को लेकर आदेश दिया था कि टेलिकॉम कंपनियां मोबाइल सिम जारी करने के लिए ई-केवाईसी के तौर पर आधार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद टेलिकॉम कंपनियां आधार का इस्तेमाल कर रही हैं। 

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देश में बहुत सी टेलिकॉम कंपनियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि आधार के बायोमीट्रिक की सुविधा का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। कंपनियों के अनुसार यह बहुत सुविधाजनक और यूजर फ्रेंडली है। जाहिर है कि पूरे देश में आधारकार्ड पर ही यूजर ​को सिम जारी की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार आधार पर सिम कार्ड को जारी नहीं किेया जायेगा। देश की टेलिकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम के द्वारा इस बारे में कोई निर्देश ना जारी किए जाने को दर्शाते हुए कहा कि वे ई-केवाईसी का इस्तेमाल तब तक करते रहेंगे जब तक कि सरकार के जरिए इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।  

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गौरतलब है कि भारत में आधार कार्ड का उपयोग प्राय: सभी स्थानों और सरकारी कार्यो में होता है और इसके अलावा ग्राहक का पेपरवर्क में लगने वाला समय बर्बाद नहीं होता और उन्हें सिम कार्ड आसानी से सिम मिल जाता है। वहीं यूआईडीएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असहमत हैं, साथ ही 26 सितंबर को दिए न्यायालय के आदेश से टेलिकॉम कंपनियां निराश हैं। उनका मानना है कि ई-केवाईसी किसी ग्राहक के प्रमाणीकरण के लिए आसान और तेज प्रक्रिया है और इसकी प्रक्रिया में कम समय लगता है। 

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