SC ने 12 उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए की केंद्र को 68 नामों की सिफारिश

शनिवार को लाइव लॉ रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए केंद्र सरकार को 68 नामों की सिफारिश की है। विशेष रूप से, यह पहली बार है जब अदालत ने उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के प्रयास में एक ही बार में इतने नामों को मंजूरी दी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 16, केरल के लिए 8, राजस्थान के लिए 7, झारखंड और गौहाटी के लिए 5-5, पंजाब और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और मद्रास के लिए चार-चार नामों की सिफारिश की। प्रस्तावित 68 नामों में से 44 अधिवक्ताओं और 24 न्यायिक अधिकारियों के हैं। केंद्र सरकार को न्यायाधीशों के रूप में उनकी पदोन्नति के लिए नामों को मंजूरी देने की आवश्यकता है।

अनुशंसित कुल नामों में से 10 महिलाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन दस महिलाओं के नामों की सिफारिश की गई है, उनमें अनुसूचित जनजाति की महिला न्यायिक अधिकारी मार्ली वानकुंग भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जाता है, तो वह मिजोरम की पहली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश होंगी। कॉलेजियम ने 25 अगस्त और 1 सितंबर को हुई कई बैठकों के दौरान नामों पर विचार किया था।

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