नई दिल्ली: सहारा प्रमुख सुब्रत राय द्वारा एंबे वैली की नीलामी पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगायी गयी अर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारीच कर दी है. जिसके चलते अब सहारा की संपत्ति में शामिल एंबे वैली की नीलामी होना तय हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंबे वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 7 सितंबर तक 1805 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे, जिसके चलते अब सहरा की संपत्ति में शामिल एंबे वैली की भी नीलामी होगी. बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा ने अपनी याचिका में कहा था कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए क्योंकि रुपये वापस करने के लिए वह किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की इस अपील को ठुकराते हुए अपने फैसले को जारी रखा है. और सहारा प्रमुख सुब्रत राय द्वारा एंबे वैली की नीलामी पर रोक को ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाये. सहारा को कहा गया है कि पहले बकाया पैसे जमा हों, उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिलता है या नहीं, हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे. पढ़िए देश-विदेश से जुड़ी छोटी-बड़ी ताज़ा खबरे न्यूज़ ट्रैक पर सीधे अपने मोबाइल पर SDO से BDO तक CM योगी ने महाराजगंज में सस्पेंड किये 11 अफसर सहारा समूह ने SC से एम्बी वैली की नीलामी नहीं करने की अपील की सहारा नहीं देना चाहता ICICI को इंश्योरेंस कारोबार, न्यायालय में जाने की हो रही तैयारी