नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन इसके विरुद्ध कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दल राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर निरंतर मुखर हो गए है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) के हाथों कराए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाने वाला है. साथ ही कहा कि ऐसी याचिका दाखिल करने पर हम जुर्माना भी लगाने वाले है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई शुरू तो की, लेकिन कुछ ही देर में खारिज कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बोला है कि हम आप पर ऐसी याचिका दाखिल करने को लेकर जुर्माना भी लगाने वाले है. याचिकाकर्ता जया सुकीन ने बोला है कि सुन तो लीजिए कि राष्ट्रपति ही देश का सुप्रीम है. लेकिन वह अपनी दलीलोंं से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं. फिर कोर्ट ने उनकी दलील नहीं सुनी और याचिका खारिज कर दी. हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे: SC : सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम नीतिगत मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे. आप इस तरह की बेतुकी याचिका नहीं दाखिल करें. जस्टिस नरसिम्हा ने ये भी बोला है कि, “हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं.” हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा, “अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है, यह एक नीतिगत मामला है, मैं सहमत हूं.” कोर्ट ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा है कि गनीमत है कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे. हम याचिका खारिज कर रहे हैं. 'जीवनसाथी से लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना क्रूरता', HC ने की अहम टिप्पणी खेलो इंडिया इवेंट में भड़के कैलाश खेर, बोले- 'तमीज सीखो, 1 घंटा हमको इंतजार कराया और...' '42 दिन के लिए बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन', सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर