राष्ट्रगान मामले में SC ने की तल्ख़ टिप्पणी

नई दिल्ली : देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी ने सबको चौंका दिया है.शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि, कोई राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता, तो यह नहीं माना जा सकता कि वह कम देशभक्त है.

उल्लेखनीय है कि  इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने की जरूरत नहीं है.चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि हमें ये क्यों मानना चाहिए कि जो राष्ट्रगान नहीं गाते, वे देशभक्त नहीं हैं या कम देशभक्त हैं. देशभक्ति के लिए राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है. कोर्ट अपने आदेश से देशभक्ति की व्याख्या नहीं कर सकता.सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक याचिका  की सुनवाई के दौरान कही 

बता दें कि अदालत ने सरकार से कहा कि सरकार राष्ट्रीय ध्वज संबंधित कानून में खुद बदलाव क्यों नहीं करती. हर काम के लिए अदालत का मुंह क्यों ताकती है.चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र सरकार से सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजाने को लेकर एक आदेश पारित करने को कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को प्रभावित न करे.

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