नई दिल्ली : बिहार के गया रोड रेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव को पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. पटना हाई कोर्ट ने पिछले दिनों आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव को जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत के फैसले पर रोक लगा दी. इस बारे में जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा था कि बिहार सरकार इस घड़ी में सचदेवा परिवार के साथ है, जो कानूनी प्रक्रिया सरकार ने शहाबुद्दीन और राजबल्लभ मामले में उठाया गया वही कदम सरकार रॉकी यादव के मामले में भी उठाएगी. उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मई महीने में आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस गया लौट रहा था. इसी दौरान बिंदेश्वरी यादव के बेटे रॉकी यादव ने आदित्य की गाड़ी से साइड मांगी थी. साइड नहीं दिए जाने पर आरोप है कि रॉकी ने आदित्य को गाड़ी से निकाल कर गोली मार दी. इस घटना में आदित्य सचदेवा की मौत हो गई थी. बाद में एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद रॉकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.जिसे पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी. बिहार में सैनिक छलका सकेंगे शराब के जाम