श्रीनगर: सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35 A पर सुनवाई करने वाला था, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अदालत में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमे अदालत से सुनवाई टालने का आग्रह किया गया है. याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी याचिका में राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव होने का हवाला दिया है, उन्होंने कहा है कि सुनवाई के लिए चुनाव के बाद की कोई दिनांक तय की जाए. ...तो कश्मीर में नहीं लहराएगा तिरंगा स्थानीय सूत्रों की मानें तो अदालत ने याचका स्वीकार कर ली है, यानि 6 अगस्त को होने वाली सुनवाई टल सकती है. गौरतलब है कि अक्टूबर माह में जम्मू कश्मीर में पंचायत और निकाय चुनाव होने है. अगर सुनवाई टाली जाती है तो अगली सुनवाई अक्टूबर के बाद ही हो पाएगी. क्या है अनुच्छेद 35 A 35 A राज्य के लोगों को विशेष अधिकार व सुविधा प्रदान करता है, इसी धारा के प्रावधानों के चलते राज्य की कोई महिला अगर गैर रियासती नागरिक से शादी करती है, तो राज्य में उसकी नागरिकता और अचल संपत्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं. पुलिस के घर में घुस आतंकी बोले, नौकरी छोडो वर्ना जान गंवाओ मेहबूबा ने दी धमकी वहीँ दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ़्ती ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राज्य के विशेष दर्जे से किसी तरह की छेड़छाड़ हुई, तो पूरे मुल्क को गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. उनके अलावा जावेद राणा ने भी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अनुच्छेद 35 A से छेड़छाड़ हुई तो जम्मू कश्मीर में कभी तिरंगा नहीं लहरा सकेगा. खबरें और भी:- जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी गीता मित्तल पढ़ा लिखा मलिक दो दिन पहले ही बना था आतंकवादी हो गया ढेर जम्‍मू-कश्‍मीर : शुक्रवार के बाद शनिवार भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी