बेअंत सिंह हत्याकांड में SC के निर्देश, कहा- राजोआना की याचिका पर जल्द लें फैसला

अमृतसर: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है क्योंकि केंद्र ने इस मामले में अब तक कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय को आदेश दिया है कि वह मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लें। राजोआना को 1995 में बेअंत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की विशेष सुनवाई के बावजूद केंद्र की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। पिछली सुनवाई में मामले को इस कारण स्थगित किया गया था ताकि केंद्र राष्ट्रपति के कार्यालय से दया याचिका पर निर्णय के समय को लेकर निर्देश ले सके। कोर्ट ने कहा कि चूंकि राजोआना को मौत की सजा दी गई है, इसलिए राष्ट्रपति के सचिव को यह मामला दो सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति भवन के पास विचार के लिए भेजने का आदेश दिया। राजोआना ने अपनी याचिका में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि वह 29 साल से जेल में हैं और उनकी दया याचिका 12 साल से लंबित है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा कम करने से इनकार करते हुए, दया याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिए थे। 

1995 में चंडीगढ़ में हुए बम धमाके में बेअंत सिंह समेत 17 लोग मारे गए थे। राजोआना को जुलाई 2007 में इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने 2012 में उनकी दया याचिका दायर की थी, लेकिन यह अब तक लंबित है।

इसी सत्र में पेश होंगे वक्फ और एक देश-एक चुनाव से सम्बंधित बिल- किरेन रिजिजू

महिलाओं पर बेहद विवादित बयान दे गए कांग्रेस नेता चन्नी, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

रतलाम में शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनाया अनोखा तरीका, देखकर लोग अचंभित

Related News