रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और रामपुर लोकसभा सीट से सांसद आजम खान की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है. लोकसभा में भाजपा महिला सांसद रमा देवी पर की विवादित टिप्पणी के बाद जहां, वह दो दिन से संसद में विभिन्न पार्टियों के सांसद ने उन पर हमला बोला है. वहीं, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन के मामले पर भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है. अब एसडीएम सदर अदालत ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया है. जानकारी के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी का 7.135 हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त किया गया है. यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर दिया गया था. जौहर यूनिवर्सिटी जमीनी घोटाला सामने आने के बाद ये प्रकरण सामने आया और तहसीलदार ने निरीक्षण करने के दौरान इसमें बड़ा घोटाला पकड़ा, जिसके बाद जांच की गई और जमीन के इस पट्टे को एसडीएम सदर अदालत ने निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली जमीन है, जो सार्वजनिक इस्तेमाल की है. अदालत ने यह भी माना कि इस जमीन को अनुचित तरीके से लीज पर दिया गया था. आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने 15 दिन में पीडब्ल्यूडी की रोड पर से अवैध कब्जा खाली करने और मुआवज़े के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये जमा किए जाने के निर्देश दिए हैं. चौथी बार कर्नाटक के सीएम बने येदियुरप्पा जे पी नड्डा ने पेश किया मोदी सरकार 2.0 के 50 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जानिए. कला और पर्यावरण में रूचि में रखने वाले उद्धव ठाकरे कैसे बने शिवसेना प्रमुख