सेबी ने बैंक को फ्रीज करने का दिया आदेश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एस्पेन इंडस्ट्रीज और चार संस्थाओं के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है ताकि 2.84 करोड़ रुपये की वसूली की जा सके। जुलाई 2017 में सेबी के निर्देशानुसार निवेशकों का पैसा चुकाने में नाकाम रहने के बाद उनके खिलाफ रिकवरी की कार्यवाही शुरू हो गई है। कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम मानदंडों का पालन किए बिना निवेशकों से गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से धन जुटाया। 

गुरुवार को कुर्की नोटिस में बाजार नियामक ने कहा कि बकायेदारों को राशि को डिस्टर्ब करने के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने नियामक के निर्देश का पालन करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसी के चलते सेबी ने बैंक के साथ-साथ एस्पेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्पेन डिबेंचर ट्रस्ट, भास्कर साहा, अभिजीत दासगुप्ता और उज्जल कुमार रॉय के डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड फोलियो की कुर्की का आदेश दिया है। 

सेबी ने बैंकों और जमाकर्ताओं से कहा कि वे इन संस्थाओं के खातों से किसी भी तरह के डेबिट की अनुमति न दें। हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सेबी ने बैंकों को बकायेदारों के पास रखे लॉकर समेत सभी खातों को कुर्क करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि चूककर्ता बैंक खातों और प्रतिभूतियों में डीमैट खातों में राशि का निपटान कर सकते हैं और "प्रमाण पत्र के तहत देय राशि की प्राप्ति, परिणामस्वरूप, देरी या बाधित होगी।"

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